पायलट बनना अब आसान, 5 साल में 200 घंटे की उड़ान के नियम खत्म

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नई दिल्ली। देश में कमर्शियल पायलटों की कमी को देखते हुये सरकार ने पायलट लाइसेंस हासिल करने के नियम आसान कर दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पायलट लाइसेंस के लिए उड़ान-अनुभव की शर्तों में ढील देते हुए अब उन पायलटों को भी लाइसेंस देने का फैसला किया है जिनका पिछले पांच साल में उड़ान भरने का कोई अनुभव न रहा हो। पहले आवेदन करने की तिथि से पिछले पांच साल में 200 घंटे की उड़ान का अनुभव अनिवार्य था।

मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर एयरक्राफ्ट रूल्स-1937 में संशोधन कर दिया है। अब प्रशिक्षण और उड़ान अनुभव हासिल करने के कितने भी समय बाद पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही करियर के बीच में अंतराल आने से भी दोबारा लाइसेंस हासिल करने में पायलट को कोई दिक्कत नहीं होगी।

आपको बता दें कि देश में हवाई यात्रियों की संख्या पिछले चार साल में 20 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ी है। इसे देखते हुए विमान सेवा कंपनियों ने बड़ी संख्या में विमानों के ऑर्डर दिए हुए हैं। इनके लिए प्रशिक्षत मानव संसाधन की कमी एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने इसी के मद्देनजर पायलट लाइसेंस हासिल करने के नियम आसान किए हैं।

टीसी अधिकारियों को 31 दिसंबर तक लेना होगा लाइसेंस
हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी) अधिकारियों के लिए पहली बार लाइसेंस की व्यवस्था करने के बाद सरकार ने सभी मौजूदा एटीसी अधिकारियों के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक का समय तय किया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि जो एटीसी अधिकारी 05 नवंबर 2018 से पहले हवाई यातायात नियंत्रक की जिम्मेदारी निभा रहे थे वे लाइसेंस हासिल करने तक या 31 दिसंबर 2019 तक काम करना जारी रख सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस जारी करने और इसके लिए परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेवारी नागर विमानन महानिदेशालय को दी गई है।