अवधि पार ऋण जमा कराने पर 2 से 9% तक मिलेगी ब्याज दर में छूट

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किसानों को राहत, योजना की अवधि 31 दिसम्बर,2017 तक बढ़ाई

30 जून के बाद ऎसे ऋणी जो अपने अवधिपार ऋण जमा करा चुके हैं तथा योजना के दायरे में आते हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा

जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने सोमवार को बताया कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए केन्द्रीय सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के ओवर ड्यू हुए ऋण को जमा कराने की तिथि 31 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ा दी गई है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है और उन्होंने किसानों की राहत के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश दिए थे।

किलक ने बताया कि इस योजना से ऎसे ऋणियों एवं किसानों को फायदा होगा, जो किन्हीं कारणों से अपने ऋणों का समय पर नहीं चुका पाए थे। ऎसे किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की थी और यह योजना 30 जून तक लागू थी।

अब ऎसे किसान जो 31 दिसम्बर तक ऋण का चुकारा करेंगे उन्हें दो से 9 प्रतिशत तक ब्याज दर में फायदा मिलेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि 30 जून के बाद ऎसे ऋणी जो अपने अवधिपार ऋण जमा करा चुके हैं तथा योजना के दायरे में आते हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना में ऋण के अवधिपार होने की दिनांक से राशि चुकाने की दिनांक तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 10 प्रतिशत ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा।

इस योजना से प्रदेश के लगभग 1 लाख 65 हजार किसानों को फायदा होगा और 300 से 400 करोड़ रुपये की किसानों को राहत मिलेगी।

किलक ने बताया कि इस योजना में अधिक से अधिक बाकीदारों को शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए पूर्ववर्ती योजना के नियमों में ढ़ील दी गई हैं।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत वे सभी कृषि एवं अकृषि ऋण सम्मिलित किए गए हैं, जो कि एक अप्रेल, 2013 या इससे पहले ही अवधिपार हो चुके हैं।