GSTR-1 फाइल करने की आखिरी तारीख कल

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नई दिल्ली। रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए GSTR-1 फाइल करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर निर्धारित की गई है। इससे पहले यह तारीख 5 सितंबर तय की गई थी लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चलते इसे बढ़ाकर 10 सितंबर कर दिया है। अगर रजिस्टर्ड कारोबारी GSTR-1 फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है।

गौरतलब है कि 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू किए जाने के बाद व्यवसायों को जुलाई महीने का पहला जीएसटी रिटर्न (समरी रिटर्न) भरने के लिए 25 अगस्त और 28 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी।

क्या है जीएसटीआर-1: दरअसल जीएसटीआर-1 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देने के लिए बनाया गया है। यानी जुलाई के महीने में आपने जितनी भी सेल की है या सामान (वस्तुओं) का एक्सपोर्ट किया है उस सब की डिटेल आपको इसमें देनी होगी।

जीएसटीआर-1 में क्या क्या जानकारियां देनी होंगी:
इंट्रा स्टेट सेल की जानकारी (उसी राज्य या शहर के भीतर की गई बिक्री का ब्यौरा)
इंटरस्टेट सेल (एक स्टेट से दूसरी स्टेटे में की गई सेल या बिक्री का ब्यौरा)

कुल एक्सपोर्ट का ब्यौरा
अगर आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए कोई सेल की है, उसकी भी जानकारी देनी होगी
अगर आपने टैक्स स्लैब में निल/ जीरो रेटेड या एग्जेम्पेटेड आइटम की सेल की है तो उसका ब्यौरा भी देना होगा
यानी आपको इसमें बिल बाई बिल ब्यौरा देना होगा
GSTR-1 फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा: वहीं अगर आप जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करते हैं तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।