जीएसटी रिटर्न में देरी पर जुर्माना नहीं लगाए वित्त मंत्रालय – कैट

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मुंबई। व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज सरकार से आग्रह किया वह जीएसटीआर फार्म 3बी दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाए। यह जुलाई के लिए संक्षप्ति रिटर्न होगा।

कैट ने अध्यक्ष बी सी भरतिया ने बयान में कहा कि जीएसटी क्रियान्वयन के पहले महीने में जीएसटी से 93,000 करोड़ रुपये का राजस्व आया है, जो जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकृत कुल इकाइयों के 65 प्रतिशत से ही प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि जीएसटीआर फार्म 3बी जमा करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त पहले ही निकल चुकी है। भरतिया ने कहा कि शेष लोग 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अपना जुर्माना चुकाकर रिटर्न दाखिल करेंगे। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है।

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ज्यादातर कारोबारियों ने जीएसटी का अनुपालन किया है ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली को जुलाई और अगस्त के रिटर्न पर जुर्माना माफ करना चाहिए।