वोडाफोन पर आयकर विभाग ने लगाया 7900 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने अरबपति ली का शिंग की सीके हचिसन होल्डिंग लिमिटेड पर 7900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उस कर राशि पर लगाया गया है जो कि कंपनी की ओर से करीब एक दशक पहले अपना बिजनेस वोडाफोन इंडिया को सौपने पर बनता था।

हॉन्ग कॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज में की गई फाइलिंग के अनुसार कंपनी का कहना है कि उसकी यूनिट हचिंसन टेलिकम्यूनिकेशन्स इंटरनेशनल लिमिटेड को बीते वर्ष के आखिर में टैक्स डिमांड नोटिस मिला था, जो कि 7900 करोड़ रुपये का है, इस वर्ष 9 अगस्त को इसी राशि का पेनल्टी ऑर्डर मिला है।

फाइलिंग में लिखा है कि सीके हचिसन यूनिट इन सभी करों की वैधता को लेकर अपने विवाद को बरकरार रख रहा है।
हचिसन टेलिकॉम, जो कि सी के हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड की अप्रत्यक्ष अनुषंगी है, को बीते वर्ष 24 नवंबर को भारतीय कर अधिकारियों की ओर से ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला था।

कंपनी को यह ऑर्डर वर्ष 2007 में वोडाफोन के साथ हुई डील के दौरान कथित तौर पर हुए लाभ के चलते मिला है।
कर विभाग ने इस वर्ष 25 जनवरी को 16,430 करोड़ रुपये की हुई डील पर हासिल हुए कैपिटल गेन के संबंध में अंतिम असेसमेंट जारी कर टैक्स के रूप में 7900 करोड़ रुपये की मांग की है।

वोडाफोन ने वर्ष 2007 में हचिंसन व्हैमपोआ की स्वामित्व वाली कंपनी का मोबाइल फोन बिजनेस, जो कि अब सी के हचिंसन हो गई है, का अधिग्रहण कर लिया था।