दो लाख या उससे अधिक के नकद लेनदेन पर लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को लोगों को दो लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनेदेन करने के संबंध में चेताया है। विभाग ने कहा है कि इस सीमा के उल्लंघन की स्थिति में कानून के अंतर्गत बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।  

एक सार्वजनिक संदेश में विभाग ने कहा है कि किसी 1 व्यक्ति से एक दिन में एक या एक से ज्यादा लेनदेन में दो लाख रुपये से अधिक राशि लेने पर प्रतिबंध है।

इसी प्रकार अचल संपत्ति के ट्रांस्फर के लिए 20 हजार रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन और कारोबार संबंधित खर्च के लिए 10 हजार रुपये या उससे अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है।

संदेश में स्पष्ट लिखा है कि नकद लेनदेन पर प्रतिबंध है। इसकी अवहेलना करने पर जुर्माना लागाया जाएगा। कैशलैस लेनदेन करें और साफ रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आम जनता से भी इन नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने को कहा है।

इस तरह के मामलों की जानकारी आयकर विभाग के संबंधित कार्यक्षेत्र के प्रधान आयुक्त को या blackmoneyinfo@incometax. gov.in पर ईमेल के जरिए दी जा सकती है।

जानकारी के लिए बता दें कि विभाग पहले भी इस तरह के सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चुका है। केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत दो लाख या उससे अधिक के नकद लेनदेन पर बैन लगा दिया था।