इनपुट क्रेडिट लेने वाले 28 तक कर सकेंगे रिटर्न फाइल

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इन इकाइयों को सेल्फ असेसमेंट के आधार पर 20 अगस्त तक टैक्स जमा कराना होगा।

नई दिल्ली। सरकार ने गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था में बदलाव के दौरान इनपुट क्रेडिट लेने वाले टैक्स पेयर्स को कुछ राहत देते हुए टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक सप्ताह का और समय दे दिया है। अब ये टैक्स पेयर्स 28 अगस्त तक कर रिटर्न फाइल कर पाएंगे।

जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को जुलाई के लिए अपना पहला रिटर्न जीएसटीआर 3बी जीएसटी नेटवर्क पर 20 अगस्त तक दाखिल करना है। रिटर्न फाइल करने की शुरुआत 5 अगस्त से हो गई है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को उन इकाइयों को कुछ राहत देने की घोषणा जो इस नई व्यवस्था में बदलाव के दौर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करेंगी। इन इकाइयों को सेल्फ असेसमेंट के आधार पर 20 अगस्त तक टैक्स जमा कराना होगा, लेकिन उन्हें अपना रिटर्न 28 अगस्त तक दाखिल करना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि बदलाव के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेने वाले टैक्स पेयर्स को फार्म 3बी में अनिवार्य रूप से अपना टैक्स और रिटर्न 20 अगस्त से पहले जमा कराना होगा।