अब शेयर और म्युचुअल फंड खरीदने के लिए जरूरी होगा आधार

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नई दिल्ली। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार जल्द ही इसके लिए भी आधार अनिवार्य कर सकती है। साथ ही म्युचुअल फंड खरीदते समय भी आधार डिटेल्स मुहैया कराना होगी।

सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ) इस संबंध में योजना बना रहा है। शेयर मार्केट में खानाधन खपाने पर लगाम लगाने के लिए ऐसाकिया जा रहा है। सरकार को यह आभास हो गया है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए पैन पर नजर रखना काफी नहीं है।

पैन रखने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। इसलिए विचार चल रहा है कि शेयर बाजार को भी आधार से जोड़ा जाए। बहरहाल, शेयर मार्केट के मामले में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पैन के स्थान पर आधार का इस्तेमाल होगा या दोनों की डिटेल्स जरूरी होंगी।

मौजूदा व्यवस्था
फायनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शन्स के लिए फिलहाल आधार अनिवार्य नहीं है। वहीं म्युचुअल फंड में निवेश के लिए ऑनलाइन केवायसी अनिवार्य है। मालूम हो, आधार 2009 में लांच किया गया था। अब कई सेवाओं के लिए सरकार से अनिवार्य कर चुकी हैं।

इनमें पैन, बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी है। आधार के जरिए पासपोर्ट भी आसानी से बन जाएगा। यदि आप आधार की कॉपी के साथ आवेदन कर रहे हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही 10 दिन में ही पासपोर्ट बन जाएगा।