जुलाई का फाइनल रिटर्न 15 सितंबर तक

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नई दिल्ली। सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुलाई की बिक्री का रिटर्न जीएसटीआर-1 सितंबर की 1 से 5 तारीख तक भरा जा सकता है। अगस्त के जीएसटीआर-1 की फाइलिंग की तारीख 16-20 सितंबर है।

कारोबारी जो सामान खरीदेंगे उसका जुलाई का रिटर्न जीएसटीआर-2 सितंबर की 6 से 10 तारीख तक भर सकते हैं। अगस्त का रिटर्न 21-25 सितंबर के दौरान भरा जा सकेगा। खरीद-बिक्री मिलाकर जुलाई की टैक्स लायबिलिटी वाला जीएसटीआर-3 रिटर्न कारोबारी 11-15 सितंबर तक भर सकते हैं।

जीएसटी रिटर्न फाइल करने का नोटिफिकेशन जारी

अगस्त की रिटर्न फाइलिंग की तारीख 26-30 सितंबर है। नई टैक्स व्यवस्था में हर महीने का जीएसटीआर-1 अगले महीने की 10 तारीख तक, जीएसटीआर-2 15 तारीख तक और जीएसटीआर-3 20 तारीख तक फाइल किया जाना है।

काउंसिल ने जुलाई-अगस्त के लिए इसमें छूट दी है। अभी उन्हें सिर्फ कंसोलिडेटेड रिटर्न जीएसटीआर-3बी फाइल करना है। जुलाई का यह रिटर्न 20 अगस्त और अगस्त का 20 सितंबर तक फाइल किया जा सकता है।

टैक्स के कई स्लैब होना बड़ी चुनौती : राकेश मोहन
रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन ने कहा है कि एक दशक की जद्दोजहद के बाद जीएसटी लागू तो हो गया है, लेकिन इसमें टैक्स के कई स्लैब होना बड़ी चुनौती है

वह बुधवार को ‘इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस’ विषय पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जीएसटी में छह टैक्स स्लैब हैं- 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, लक्जरी और तंबाकू उत्पादों पर सेस भी लगाया गया है।