साधारण राखी जीएसटी फ्री, गोल्ड-सिल्वर राखी पर 5% टैक्स

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नई दिल्ली। परंपरागत कपास के धागे से बनाई गई राखियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं गोल्ड और सिल्वर से बनी राखी पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कलावा सहित पूजा सामग्री पर जीएसटी नहीं लगेगा और कलावा के रूप वाली राखी पर भी यही छूट दी जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि बनाने में इस्तेमाल सामग्री के आधार पर राखी का वर्गीकरण होगा और उसी के मुताबिक उस पर जीएसटी लगेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने इंडस्ट्री और पब्लिक की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब में ये स्पष्टीकरण जारी किए।

उसने यह भी स्पष्ट किया कि लोकप्रिय बंगाली मिठाई संदेश पर 5% जीएसटी लगेगा, चाहे उसमें चॉकलेट हो या न हो। इससे दूसरी सामग्री वाली मिठाइयों पर टैक्स को लेकर कन्फ्यूजन दूर हो गया। इंडस्ट्री ने चॉकलेट वाली मिठाइयों पर टैक्स रेट के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की थी, जिन पर 28% जीएसटी लगता है।

सीबीईसी ने कहा कि इडली और डोसा बैटर के पैकेट को फूड मिक्स माना जाएगा और उस पर 18% जीएसटी लगेगा। उसने ई-कॉमर्स और फूड प्रोसेसिंग सहित विभिन्न सेक्टरों के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया। रेस्तरां से फूड टेक-अवे पर 18% जीएसटी लगेगा।