GST : दाल फ्राई और बटर चिकन 3 अलग कीमतों पर मिलेंगे

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नई दिल्ली। जीएसटी के बाद अब दाल फ्राई और बटर चिकन एक ही बाजार में तीन टैक्स रेट पर बिका करेगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत रेस्तरां और होटल्स पर प्रस्तावित टैक्स की दर उन लोगों को परेशान कर रही है जिन्हें अपने परिवार के साथ हफ्तें में कम से कम दो बार रेस्तरां में खाना खाने की आदत थी।

ऐसा नहीं है कि जीएसटी के कारण होटल में खाना खाने के शौकीनों को ही दिक्कतें आई हैं बल्कि इससे होटल बिजनेस भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है। जीएसटी के बाद अब ऐसे ही लोग रेस्तरां में खाने से पहले सोच विचार करने लगे हैं।

होटल बिजनेस हुआ प्रभावित:
जीएसटी के बाद होटलों का कारोबार 25% से अधिक प्रभावित हुआ है। हालांकि अभी किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचने में थोड़ा समय है क्योंकि इस कानून को लागू हुए सिर्फ 12 दिन ही बीते हैं।

एक होटल ऑपरेटर राजकुमार माहेश्वरी ने कहा कि मुख्य समस्या यह है कि हमारे कुछ नियमित ग्राहक गायब हैं। जबकि दूसरी ओर महंगे होटल्स इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं क्योंकि महंगे होटल्स में जाने वाले लोगों को 250 से 500 रुपए की एक्स्ट्रा चार्जिंग से कोई दिक्कत नहीं होती है।

होटल के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया, “हमारे होटल में आने वाले लोग अच्छे भोजन के लिए अतिरिक्त रकम को खर्च करने में आनाकानी नहीं करते हैं।”

इससे पहले मीडियम क्लास होटल्स में खाने पर 11 फीसद का टैक्स लगाया जाता था जिसमें 5 फीसद का वैट और 6 फीसद का सर्विस टैक्स होता था। लेकिन अब खाने पर 18 फीसद की दर से टैक्स देना होगा। 

जिन होटल्स का सालाना कारोबार 20 लाख रुपए से कम है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिनका टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा है उन्हें 1 फीसद टैक्स देना होगा।

इससे ऊपर के टर्नओवर पर 18 फीसद की दर से टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि इन सामानों पर टैक्स की दर भिन्न हो सकती है और यह होटल की क्लास पर भी निर्भर करता है।