जीएसटी: बिना इजाजत कारोबारी के पास नहीं जा सकेंगे टैक्स अधिकारी

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नई दिल्ली । जीएसटी के लागू होने के बाद अब बिना अनुमति के व्यापारियों और दुकानदारों के परिसर में जाने के लिए कोई भी कर अधिकारी अधिकृत नहीं है। इस तरह के किसी भी मामले की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत भी की गई है। यह जानकारी शनिवार को सरकार की ओर से दी गई है।

 वस्तु एवं सेवा कर कानून को 1 जुलाई से देशभर में लागू किया जा चुका है। हाल ही में कुछ खबरें सामने आईं थीं कि कुछ असामाजित तत्वों ने जीएसटी ऑफिसर बनकर जीएसटी कानून का हवाला देकर कारोबारियों से उगाही करने की कोशिश की है। इन शिकायतों के बाद ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इस पर स्पष्टीकरण सामने आया है।

चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी (दिल्ली जोन) ने स्पष्ट किया कि टैक्स डिपार्टमेंट गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) कार्यकाल के लागू होने के दौरान दुकानदारों और व्यापारियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना चाहता है।

मंत्रालय की ओर से जारी किया गया बयान
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में स्पष्ट किया गया, “डिपार्टमेंट के किसी भी अफसर को बिना इजाजत ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स की परिसर पर विजिट करने का हक नहीं दिया गया है।

समस्या आने पर टैक्स डिपार्टमेंट की फोन लाइन 011-23370115 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।” इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक मोबाइल एप भी लॉन्च की है, जिसका नाम जीएसटी रेट फाइंडर रखा गया है।