कृषि से करोड़ों की इनकम पर भी नहीं लगेगा जीएसटी, अखबारों का होगा रजिस्ट्रेशन

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नई दिल्ली। खेत में उगी वस्तुओं के बेचने से किसी किसान को यदि साल में करोड़ों रुपये की भी आमदनी होती है तो भी उसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण कराने या कर चुकाने की जरूरत नहीं होगी। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढिया की तरफ से आया है।
 यहां कारोबारियों, टैक्स प्रोफेशनलों एवं मीडिया से जुड़े लोगों के लिए अयोजित जीएसटी की मास्टर क्लास में अढिया ने बताया कि किसानों को अपने खेत से उगे किसी भी सामान को बेचने पर जीएसटी देय नहीं होगा। 

इसलिए किसानों की आमदनी चाहे साल में एक लाख रुपये हो, दस लाख रुपये हो, बीस लाख रुपये हो या 50 लाख रुपये हो या एक करोड़ रुपये क्यों नहीं हो, उन्हें जीएसटी नेटवर्क में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जीएसटी में खेती से उगे सामान की बड़ी सरल परिभाषा तय की गई है, जो भी चीज खेत से उगा रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन कब      
राजस्व सचिव ने बताया कि यदि कोई कारोबारी कई राज्यों में अपना सामान बेचते हैं तो उन्हें सिर्फ वहां पंजीकरण कराना होगा, जिस राज्य से सामान बेच रहे हैं। लेकिन यदि उनका दफ्तर यदि कई राज्यों में है और हर राज्य के पते पर बिलिंग हो रही है तो उन्हें उन हर राज्य में पंजीकरण कराना होग, जहां से बिलिंग हो रही है।