जून में बना है मोबाइल बिल और क्रेडिट कार्ड, तो नहीं लगेगा जीएसटी

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नई दिल्ली। यदि आपकी किसी सर्विस का बिल जून में तैयार हुआ है और उसकी ड्यू डेट जुलाई है तो उस पर आपको जीएसटी नहीं चुकाना होगा। रेवेन्यू सेक्रटरी हसमुख अढ़िया नेइस बारे में भ्रम दूर करते हुए कहा कि 30 जून से पहले जनरेट हुए क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बिल्स पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा।

यही नहीं यदि इन बिलों की ड्यू डेट जुलाई के महीने में है, तब भी कोई पुराने दर से ही टैक्स लागू होगा। लेकिन, यदि आपने जून में सेवा का उपभोग किया है और उसका बिल जुलाई में बनता है तो फिर आपको जीएसटी चुकाना होगा।

यही नहीं वेंडर्स को भी राहत देते हुए राजस्व सचिव अढ़िया ने कहा कि यदि वेंडर जुलाई के महीने में मैन्युफैक्चरर को कोई पेमेंट करता है और उनका इनवॉइस जून में बना हो तब भी उन्हें जीएसटी से पहले की टैक्स व्यवस्था के अनुसार ही पेमेंट करना होगा।

जीएसटी के तहत ज्यादातर सेवाओं पर 18 पर्सेंट का टैक्स लागू होगा, लेकिन पहले की व्यवस्था में 15 फीसदी का ही सर्विस टैक्स लगता था। जीएसटी लागू होने के बाद इसमें सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैट और अन्य करीब एक दर्जन टैक्स इसमें शामिल हो गए हैं।

जून का बिल जुलाई में बनेगा तो भरना होगा जीएसटी
हालांकि यदि जून में उपभोग की गई सेवा का बिल यदि जुलाई में तैयार होता है तो उसके पेमेंट पर जीएसटी लागू होगा। एक सीनियर टैक्स अधिकारी ने इस पूरे मसले को इस तरह बताया, ‘मान लीजिए आपका बिलिंग साइकल 25 जून को समाप्त हो रहा है और उसकी बिल 10 जुलाई को जनरेट होता है, लेकिन पेमेंट अडवांस में जमा न हुई हो तो आपके इनवॉइस पर जीएसटी लागू होगा।

इसकी वजह यह है कि जीएसटी के नियम के तहत इनवॉइस इशू करने की तारीख को ही सर्विस प्रोवाइड करने की तारीख माना जाता है।’ पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनवॉइस जनरेट होने या फिर पेमेंट करने के दौरान सर्विस टैक्स चार्ज होता था।