देशभर में आईआईटी -जेईई की काउंसिलिंग पर रोक

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज जेईई-एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा में 18 बोनस अंक देने के मामले पर सुनवाई करते हुए आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी समेत अन्य इंजीनियरिंग कालेज की काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा एडमिशन की इजाज़त बोनस अंक देने के मामले मे सुनवाई के बाद ही दी जा सकती है।

मामले में अगली सुनवाई आगामी सोमवार को होगी। कोर्ट के फैसले के बाद इंजीनियरिंग कालेज में काउंसलिंग और दाखिले का कार्यक्रम कानूनी अड़चनों में फंसता दिख रहा है। ऐसे में करीब 33 हजार छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। कोर्ट ने कहा कि बोनस अंक देने का मामला एक परेशानी है और इसका जल्द निपटारा किया जाना जरुरी है।

सुनवाई के दौरान आईआईटी पक्ष के वकील ने कहा कि करीब 2.5 लाख स्टूड़ेंट्स की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांचना संभव नहीं है और ऐसे में बोनस अंक देना बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान था। कोर्ट ने इशारा किया कि वो अपने वर्ष 2005 में दिए गए फैसले को आगे बढ़ाएगा, जिसके तहत गलत सवाल पर उसे ही अंक दिया जा सकता है, जिसे सवाल को हल किया है। कोर्ट ने कहा कि बोनस अंक देने के मसला आईआईटी के सवालों की तरह उलझन से भरा हुआ है।

क्या था बोनस अंकों का मामला
इस बार की जेईई-एडवांस्ट की प्रवेक्ष परीक्षा में पेपर-वन के कोड एक के सवाल नंबर 29 में प्रिंटिंग की गलती मानते हुए तीन नंबर दिए गए। मैथ्स के सवाल में भी बोनस के चार अंक दिए गए हैं। वहीं पहली आंसर-की में आईआईटी ने तीन सवालों पर डाउट करते हुए 11 बोनस अंक दिए थे। ऐसे में परीक्षा में बैठे सभी छात्रों को कुल 18 बोनस अंक दिए गए हैं।