फॉर्म 16 नहीं है तो भी कर सकेंगे आयकर रिटर्न फाइल

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कोटा। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। इस माह की आखिरी तारीख, यानी 31 जुलाई तक सभी सैलरी क्लास के लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। रिटर्न भरने के लिए सभी सैलरी क्लास लोगों को फॉर्म 16 की जरुरत पड़ती है।

ऐसे में अगर आपको कंपनी ने फॉर्म 16 अभी तक नहीं दिया है तो भी परेशान होने की जरुरत नहीं है। आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सैलरी स्लिप, फॉर्म 26एएस, टीडीएस सर्टिफिकेट सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होनी चाहिए।

कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना जरूरी
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक कंपनियों को अपने कर्मचारियों को हर हाल में फॉर्म 16 देना होता है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल इसको जारी करने के लिए समय सीमा देता है, जिससे कर्मचारियों को समय पर उनका फॉर्म मिल जाए।

लेकिन इसके बावजूद कई कंपनियों का एचआर डिपार्टमेंट समय से फॉर्म 16 नहीं दे पाता है। ऐसी कंपनियों पर नियम के हिसाब से 100 रुपए प्रतिदिन फाइन देना होता है। यह भी हो सकता है कि कंपनी किसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रही हो जिसके कारण वो समय पर आपको फॉर्म 16 न दे पाई हो।

ऐसे में आप खुद ही रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके  टैक्स कैलकुलेट करना होगा और रिटर्न फाइल कर देना होगा।