जीएसटी : घर खरीदना होगा सस्ता, रेंटल इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स

1302

नई दिल्ली। 1 जुलाई से लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स से घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही घर को किराये पर देने से होने वाली आमदनी पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। जीएसटी काउंसिल ने लोगों को राहत देते हुए ये फैसला लिया है। 

जीएसटी में रियल इस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए अंडर कंस्ट्रकशन प्रॉपर्टी पर 12 फीसदी टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। सरकार की मंशा अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट देना है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है।

हालांकि उन लोगों को धक्का लगेगा जो लग्जरी सेगमेंट में घर खरीदना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को 28 फीसदी टैक्स देना होगा। जीएसटी के लागू हो जाने के बाद केवल एक टैक्स लगेगा और हाउसिंग सेक्टर में फिलहाल लग रहे अन्य टैक्स जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल और स्टेट टैक्स नहीं लगेंगे। 

बिल्डर्स को पास करना होगा बेनेफिट

रियल इस्टेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोगों को इसका लाभ तब मिलेगा, जब बिल्डर्स इसे बायर्स को देंगे। अगर बिल्डर्स इसका लाभ बायर्स को नहीं देते हैं तो फिर इस टैक्स दर का कोई लाभ बायर्स को नहीं मिलेगा। 

अभी इतना लगता है टैक्स

अगर आप मकान खरीदते हैं तो कई प्रकार के टैक्स देने होते हैं, जिनमें सर्विस टैक्स 6 फीसदी, वैट 1 से 15 फीसदी की दर से लगता है। इसके अलावा सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप ड्यूटी अलग से लगती है।