GST : बिल पास नहीं तो कर वसूली की पावर छिन जाएगी

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जीएसटी डेडलाइन: सात राज्यों ने नहीं पास किया है जीएसटी बिल

नई दिल्ली। जीएसटी लागू करने के लिए सरकार की ओर से दी गई डेडलाइन में सिर्फ एक महीना ही बाकी है, लेकिन अब तक 7 राज्यों ने स्टेट जीएसटी बिल पारित नहीं किया है। 15 सितंबर 2017 तक राज्य बिल पास करवाने में सफल नहीं होते है तो उनसे कर वसूलने की शक्ति छीन ली जाएगी।

इन राज्यों में बीजेपी-पीडीपी गठबंधन शासित जम्मू-कश्मीर के अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को अपने सूबे में जीएसटी लागू करने के लिए विधेयक पारित करने की जरूरत है। अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जीएसटी विधेयक को पारित किया है। हालांकि अब भी मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल ने अब भी स्टेट जीएसटी विधेयक को पारित नहीं किया है।

इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्य गैर-बीजेपी शासित हैं। 16 अलग-अलग टैक्सों को समाहित करने वाले गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स को केंद्र सरकार 1 जुलाई से ही लागू करने की तैयारियों में जुटी है। ममता बनर्जी की लीडरशिप वाले पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार से जीएसटी कानून लागू करने की डेडलाइन को कुछ और वक्त के लिए टालने की मांग की है।

पश्चिमबंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा, ‘जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने में काफी दिक्कतें हैं। हमारे पास अभी जीएसटी के प्रबंधन करने के लिए जरूरी ढांचा मौजूद नहीं है। अभी तक प्रयोग के तौर पर हर राज्य के 200-300 कंपनियों में जीएसटी को लागू किया जा चुका है। लेकिन कई नियमों को मई में बदला जा चूका है।

अब यह केन्द्रीय वित्त मंत्री को तय करना है कि इतने बड़े सुधार को बिना पुरी तैयारी के लागू किया जाए या नहीं।’ नियम के अनुसार सभी राज्यों को 15 सितंबर 2017 तक राज्य जीएसटी के बिल को पास करवाना होगा,अगर राज्य बिल पास करवाने में सफल नहीं होते है तो उनसे कर वसूलने की शक्ति छीन ली जाएगी।