अब आधार नामांकन के लिए आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं

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दिल्ली। आधार नामांकन के लिए आयु प्रमाण पत्र मुहैया कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विशिष्ट पहचान संख्या में पंजीकृत जन्मतिथि को ठीक कराने के लिए वैध दस्तावेज का होना अनिवार्य है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने अनुसार, ‘आधार हासिल करने के लिए उम्र प्रमाण के दस्तावेज प्रदान करना अनिवार्य नहीं है।देश में बहुत से लोग अपनी वास्तविक जन्मतिथि नहीं जानते हैं, या उनके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है। ऐ

से मामलों में, व्यक्ति को अपनी उम्र स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया जाता है।जो जन्मतिथि वह बताएंगे यूआइडीएआइ उसे ही स्वीकार करेगा।’ आधार कार्ड में गड़बड़ी को लेकर हाल ही में छपी एक खबर पर वह प्रतिक्रिया दे रहे थे।खबर थी कि इलाहाबाद के पास स्थित कंजासा गांव के निवासियों को जो आधार कार्ड मिले हैं उनमें हर पांचवें व्यक्ति की जन्मतिथि एक जनवरी अंकित है।

राजस्थान के एक गांव के बारे में भी कुछ इसी तरह की खबर आई थी।अधिकारी ने बताया कि ऐसे मामलों में आवेदक अपनी जन्मतिथि का जो वर्ष बताता है, उस साल की एक जनवरी की तारीख मानी जाती है। अधिकारी ने कहा, ‘आधार कार्ड में कोई गड़बड़ नहीं है।यह UIDAI की स्वीकृति नीति है।