शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं GST के दायरे से बाहर, सोने पर टैक्स की दर का फैसला होना बाकी

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जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को 4 टैक्स दरों पर अपनी सहमति दी 

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने शुक्रवार को 4 टैक्स दरों पर अपनी सहमति जता दी है । हेल्थकेयर और एजुकेशन को सर्विस सूची से बाहर रखा गया है और बहुत सारी सेवाओ को पहले की ही तरह छूट मिलती रहेगी। हालांकि गोल्ड पर किस दर से टैक्स लगेगा इसपर अभी फैसला किया जाना बाकी है। इन 4 टैक्स दरों को 5, 12, 18 और 28 फीसद रखा गया है।

 अगली बैठक 3 जून को होगी

5000 रुपए प्रति रात से ऊपर के किराए वाले होटल्स पर 28 फीसद की दर से जीएसटी लागू होगा। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने बताया कि लग्जरी आइट्म्स पर 28 फीसद की दर से टैक्स लगेगा। काउंसिल की अगली बैठक 3 जून को होगी।

महत्वपूर्ण सेवाओं पर ऐसे होंगे टैक्स दर

  •  छोटे रेस्टोरेंट्स पर 5 प्रतिशत टैक्स
  • ट्रांसपोर्ट सेवाएं 5 प्रतिशत के दायरे में
  • 1 हजार से 2500 तक के होटल 12 प्रतिशत के दायरे में
  •  शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट्स पर 18 प्रतिशत टैक्स
  • ब्रांडेड गारमेंटस 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में
  • एंटरटेनमेंट टैक्स सर्विस टैक्स में शामिल
  •  लग्जरी होटल पर 28 प्रतिशत टैक्स
  • 5 हजार से ज्यादा किराए वाले होटल पर भी 28 प्रतिशत टैक्स
  •  लग्जरी प्रोडक्ट्स 28 प्रतिशत के दायरे में
  •  सट्टेबाजी, रेसिंग पर बैटिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स

यह बोले वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी कंज्यूमर फ्रेंडली होगा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन और हेल्थकेयर जीएसटी के दायर से बाहर रहेंगे। रेल, रोड और एयर ट्रांसपोर्ट पर 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा। वहीं नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसद की दर से सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही लिकर लाइसेंस के साथ एसी रेस्टोरेंट में 18 फीसद की दर से सर्विस टैक्स लगाया जाएगा।

43 फीसद वस्तुओं पर लगेगा 18% टैक्स

काउंसिल की ओर से लिए गए निर्णय के मुताबिक जीएसटी के लागू होने के बाद कुल 81 फीसद चीजें 18 फीसद तक के दायरे में आएंगी। वहीं, सात फीसद वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनको जीरो फीसद की स्लैब में रखा गया है। 14 फीसद वस्तुएं 5 फीसद के स्लैब में, 17 फीसद वस्तुएं 12 फीसद की स्लैब में और 43 फीसद वस्तुएं 18 फीसद की स्लैब में आएंगी। वहीं, सात फीसद वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

अनाज और दूध पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

जीएसटी लागू हो जाने के बाद दूध और अनाज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीं चीनी, चाय और खाद्य तेल 5 फीसद टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगे। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने के बाद कंज्यूमर के लिए खाद्य अनाज सस्ते हो जाएंगे।

GST काउंसिल ने सभी 9 नियमों को दी मंजूरी

श्रीनगर में प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की 14वीं बैठक में जीएसटी से जुड़े 9 अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इन नए नियमों में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, कंपोजीशन, ट्रांजिशन, इनवॉइस, पेमेंट, वैल्युएशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है।