कर्मचारियों को 10 दिन में मिलेगा पीएफ का पैसा

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नई दिल्ली। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) निकासी, पेंशन और बीमा जैसे दावों का निपटारा 20 के बजाय 10 दिन में होगा।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कई तरह के क्लेम निपटाने के लिए समयसीमा घटाकर यह सहूलियत दी है।

इससे पहले संगठन ने जुलाई, 2015 में दावों के निपटान के लिए समय सीमा घटाकर 20 दिन की थी। ईपीएफओ ने अपने करीब पांच करोड़ अंशदान करने वालों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के मकसद से यह कदम उठाया था।संगठन ने इस साल एक मई से ऑनलाइन दावा निपटान की व्यवस्था शुरू की है।

ईपीएफओ की सभी आधार और बैंक खाते से जुड़े ईपीएफ खातों के संदर्भ में आवेदन प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर दावों के निपटान की योजना है।दत्तात्रेय ने पेश किया सिटीजन चार्टरईपीएफओ ने एक बयान में कहा, ‘दावे निपटाने की समयसीमा 10 दिन और शिकायतों के निपटारे के लिए 15 दिन होगी।

केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को बेंगलुरु में ईपीएफओ के सिटीजन चार्टर 2017 लांच किया।यह चार्टर ईपीएफओ की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश है। इसके जरिये सेवा देने व शिकायत निपटान की प्रणाली को और कारगर बनाना है।