ऑनलाइन मिलेगा जीरो टीडीएस का सर्टिफिकेट

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नई दिल्ली।  बुजुर्गों और दूसरे टैक्स असेसी के लिए आयकर विभाग से ‘नो टैक्स डिडक्शन’ सर्टिफिकेट लेना आसान हो सकता है। वित्त मंत्रालय इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करने पर विचार कर रहा है। असेसी को इसके आ‌वेदन के लिए भी आयकर विभाग जाने की जरूरत नहीं होगी।

इस बदलाव के लिए इनकम टैक्स नियमों में संशोधन की जरूरत होगी। राजस्व विभाग ने इसके ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पर 4 सितंबर तक राय मांगी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नो डिडक्शन टैक्स या कम रेट पर टैक्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए नियमों को आसान बनाने की जरूरत है।

इसके लिए फॉर्म 13 और इससे संबंधित नियमों में बदलाव किए जाएंगे। इससे असेसी को टैक्स अधिकारी के सामने नहीं जाना पड़ेगा।

हर साल लेना पड़ता है नो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट
‘नो टैक्स डिडक्शन’ सर्टिफिकेट हर साल लेना पड़ता है। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की कोई सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था नहीं है। इसे लेने के लिए असेसी को अपने इलाके के इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर फॉर्म 13 के साथ तीन साल का रिटर्न, मौजूदा साल में कमाई का अनुमान, पैन समेत कई कागजात जमा कराने पड़ते हैं। अफसर जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी करता है।