पब्लिक कमेंट के लिए जीएसटी रिटर्न के नए फॉर्म का ड्राफ्ट जल्दी ही

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नई दिल्ली । जीएसटी रिटर्न के लिए नए फॉर्म का ड्राफ्ट अगले हफ्ते पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा ताकि इस पर स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय प्राप्त की जा सके। यह जानकारी एक राजस्व अधिकारी ने दी है।

जीएसटी कमिश्नर उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में निल फिलर्स, जिन्होंने एक तिमाही के दौरान न तो खरीद की है और न ही आपूर्ति की है वो सिर्फ मैसेज भेजकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। नए रिटर्न फॉर्म में करदाताओं को अगले साल सितंबर तक करदाताओं को संशोधन करने का विकल्प मिलेगा।

गुप्ता ने सीआईआई की ओर से आयोजित एक उद्योग बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “हम सोमवार तक पब्लिक डोमेन में नया रिटर्न फाइलिंग प्रारूप उपलब्ध करा देंगे। उद्योग एक महीने तक फॉर्म पर अपनी टिप्पणियां भेज सकता है। आपकी ओर से मिली प्रतिक्रियाएं प्रणाली को और बेहतर बनाने में मदद करेगी।”

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता बीते हफ्ते आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में नए रिटर्न फाइलिंग फॉर्म को मंजूरी मिल गई थी। यह नया फॉर्म GSTR-1 और GSTR-3B रिटर्न फॉर्म को रिप्लेस कर देगा। गुप्ता ने बताया, “नई रिटर्न प्रणाली को जीएसटी काउंसिल की ओर से मंजूरी दे दी गई है।

नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में निल फिलर्स, जिन्होंने एक तिमाही के दौरान न तो खरीद की है और न ही आपूर्ति की है वो सिर्फ मैसेज भेजकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।” रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को 1 जनवरी 2019 से लागू करने की योजना बनाई है।