कोटा स्टोन पर अभी भी टैक्स के दो स्लेब, 5 और 18 %

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काेटा।1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू की गई, लेकिन तब से अब तक न तो सरकार और न ही जीएसटी काउंसिल तय कर पाई कि कौनसा कोटा स्टोन 18 फीसदी में आएगा और कौनसा 5 फीसदी दर में। लेकिन, शनिवार को दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 28वीं मीटिंग में तय हुआ कि रेडी टू यूज कोटा स्टोन, टाइल्स 18 फीसदी की दर में ही रहेंगे और कोटा स्टोन पत्थर चाहे वह कटिंग का ही क्यों न हो 5 फीसदी के टैक्स स्लैब में आएगा।

हाड़ौती स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन विकास जोशी ने बताया कि बीते सोमवार को जयपुर में वित्तमंत्री पीयूष गोयल से मीटिंग में एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल, महासचिव रोहित सूद और विकास जोशी मिले थे। तब पीयूष गोयल को समझाया कि कोटा स्टोन दो तरह का आता है। इसकी वजह से यह कंफ्यूजन है। इस पर उन्होंने सैंपल दिखाने की बात कही। तब सीएम वसुंधरा राजे ने प्रतिनिधियों से कहा कि वे तुरंत इसका सैंपल लेकर आएं।

सीएम इसको 5 फीसदी में करवाने पर अड़ी हुई थी। सैंपल उन्हें दिखाया। इसके बाद वे संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में वे सैंपल लेकर पहुंचे, जहां निर्णय किया जाएगा। इसके बाद शनिवार को दिल्ली में अध्यक्ष अग्रवाल और महासचिव सूद कोटा स्टोन के कई तरह के सैंपल लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव और सैंपल दिखाए।

इसके बाद काउंसिल ने सभी तरह के सैंपल देखकर निर्णय लिया कि मिरर पॉलिश केलिब्रटेड बॉक्स पैक टाइल्स रेडी टू यूज ही 6802 में 18 फीसदी टैक्स स्लैब में रहेगा। बाकी सभी तरह का कोटा स्टोन 5 फीसदी टैक्स में होगा। इससे पूरे कोटा स्टोन व्यवसायियों में खुशी की लहर है।