ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने पर नहीं मिलेगा रिफंड, जानिए कैसे ?

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नई दिल्ली।   बहुत बार ट्रेन टिकट बुक कराते होंगे और कुछ दिनों बाद आपका यात्रा का प्लान कैंसिल हो जाता होगा। ऐसी स्थिति में आपको पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, यह सब अलग-अलग शर्तों पर निर्भर करता है, जैसे आपका टिकट वेटिंग में है, कन्फर्म है, आरएसी में है या तत्काल कन्फर्म टिकट है, आप कितने दिन व घंटे पहले टिकट कैंसिल करवा रहे हैं।

इसके अलावा अगर ट्रेन लेट है तब आप टिकट रद्द करवाते हैं तब आपको कितने पैसे मिलेंगे। यहां जानिए (IRCTC refund rules 2018) टिकट कैंसिल करवाने की उन स्थितियों के बारे में जब आपको टिकट रद्द करवाने पर एक भी रुपया नहीं मिलेगा।
1) तत्काल टिकट
तत्काल टिकट आप यात्रा के दिन से सिर्फ एक दिन पहले बुक करा सकते हैं। अगर आपके पास कन्फर्म तत्काल टिकट है और उसे आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग में है और उसे आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको रेलवे नियमों के मुताबिक कुछ पैसे काटकर रिफंड वापस मिल जाएगा।
2. ट्रेन के चलने के समय से 4 घंटे पहले तक अगर आपने अपनी कन्फर्म टिकट कैंसिल नहीं करवाई है या टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) नहीं फाइल किया है तो इस स्थिति में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
3) अगर आपको पास RAC (Reservation against Cancellation) e-tickets है और आपने ट्रेन के चलने के समय से 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल नहीं करवाया है या टीडीआर फाइल नहीं किया है तब भी आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
4) वेटिंग वाले i-tickets को कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर पर जाकर ट्रेन के चलने के समय से 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल करवाया जा सकता है। RAC या वेटिंग टिकट होने पर अगर उसे ट्रेन के चलने के समय से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करवाया जाता है तभी रिफंड मिलेगा। वरना नहीं।
5) अगर ट्रेन तीन घंटे लेट हो या यात्री यात्रा न करें: अगर ट्रेन के चलने के निर्धारित समय के बाद टिकट कैंसल करने के लिए आवेदन किया गया है या सरेंडर किया गया है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
6) प्रीमियम स्पेशल ट्रेन में टिकट बुकिंग: IRCTC रिफंड नियमों के मुताबिक प्रीमियम स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म व आरएसी टिकट बुकिंग में कैंसिलेशन की अनुमति नही हैं। अगर ट्रेन कैंसल हो जाए तभी टिकट कैंसिल हो सकता है।
7) Partially confirmed e-tickets : अगर ट्रेन के चलने के समय से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करवाया जाता या TDR फाइल नहीं किया जाता है तब भी कोई रिफंड नहीं मिलेगा (अगर कोई भी यात्री यात्रा न करे)। RAC व वेटिंग में भी यह नियम है।
राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, जन शताब्दी ट्रेनों के केस में आंशिक तौर पर इस्तेमाल आरक्षित टिकट के लिए कोई रिफंड नहीं होता।
8) I-Ticket खो जाए तो: अगर I-Ticket खो जाए तो रेलवे कैंसिलेशन के लिए आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आपको यात्रा करनी है तो रेलवे आपको डुप्लीकेट टिकट इश्यू कर सकता है।
9) चार्ट बनने के बाद आपका टिकट RAC में हो तो: अगर आपका टिकट आरएसी में है और आप ट्रेन के चलने के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले तक अपना टिकट कैंसिल नहीं करवाते हैं या टीडीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको कोई रिफंड नही मिलेगा।
10) अगर ट्रेन PRS में “CANCELLED” मार्क है तो ट्रेन के चलने के निर्धारित समय के तीन दिन बाद तक ट्रेन के टिकट को कैंसिल करवाया जा सकता है। आपको फुल रिफंड मिलेगा।