डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के नियम बदले, जानिए

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 नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट के नियमों में बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। केंद्रीय बैंक ने अब किसी भी डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले के नाम का भी उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है । बैंक की शाखा से डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम भी डीडी के फ्रंट पर लिखा होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक डीडी में सिर्फ उस संस्था या व्यक्ति के नाम का ही जिक्र किया जाता है, जिसे भुगतान किया जाता है।

आरबीआई की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम उजागर न होने के चलते पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। डीडी जमा कराने वाले का नाम न होने से इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है।

इसके चलते अब आरबीआई ने फैसला लिया है कि डीडी के अगले हिस्से पर खरीददार के नाम का भी जिक्र किया जाए। डीडी के अलावा पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी यह नियम लागू होगा। आरबीआई की ओर से दिया गया यह आदेश 15 सितंबर, 2018 से लागू होगा।’

बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के मकसद से कई फैसले लिए हैं। पहले ही आरबीआई ने 50,000 रुपये से अधिक के डिमांड ड्राफ्ट की राशि को कस्टमर के अकाउंट या फिर चेक के अगेंस्ट ही जारी करने का आदेश दिया था। कैश पेमेंट से डिमांड ड्राफ्ट बनाए जाने पर रोक लग चुकी है। हालांकि फिलहाल डीडी बनवाने वाले के नाम का जिक्र नहीं किया जाता है।