1690 डिफॉल्‍टर्स कंपनियां नहीं चुका रही पेनॉल्‍टी, SEBI ने जारी की लिस्ट

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नई दिल्ली। शेयर बाजार की रेग्‍युलेटर सेबी ने कहा है कि मई के अंत तक लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में लोगों सहित 1,690 इकाइयां असफल रहीं हैं। सेबी ने 31 मई 2018 तक की अपडेट सूची जारी की है। इस लिस्‍ट में उन लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ 31 दिसंबर 2017 तक जुर्माने के आदेश जारी किए गए थे और उन्‍होंने इसे जमा नहीं कराया है।

लाखों रुपए का है जुर्माना
जुर्माना न दे पाने वाले इन डिफाल्‍टर्स में व्‍यक्ति और कंपनियां दोनों शामिल हैं। इन लोगों को विभिन्‍न तरह के मामलों को लेकर जुर्माना लगाया गया था। इनमें से कुछ लोगों पर तो जुर्माना राशि 15 हजार रुपए तक की मामूली राशि है। वहीं कुछ लोगों पर लाखाें रुपए का भी जुर्माना लगाया गया है।

कई तरह के हैं आरोप
इन उल्लंघनों से अनरजिस्‍टर्ड पोर्टफोलियो प्रबंधन कंपनियां, निवेशकों की शिकायतों को कम करने में विफलता और निवेशकों से गैरकानूनी तरीकों से पैसे एकत्र जैसे आरोप इन कंपनियों के खिलाफ हैं। इन कंपनियों में कुछ ऐसी हैं जिन पर 1998 में जुर्माना लगाया गया था, लेकिन यह अभी तक भरा नहीं गया है। सेबी बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक के साथ ही डीमैट खातों और अन्य संपत्तियों को अटैच करने के अपने पॉवर का इस्‍तेमाल कर रहा है, जिससे जुर्माना राशि की वसूली हो सके।