विजय माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा ईडी

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मुंबई/नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नए कानून के तहत शराब कारोबारी विजय माल्या को ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित करने और उसकी 12,500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए मुंबई की एक विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश’ (एफईआेओ) के तहत बड़े लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ पहला मामला है। यह अध्यादेश ईडी को फरार चल रहे लोन डिफॉल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है।

ईडी के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने इस मामले में साक्ष्य के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत माल्या के खिलाफ दायर की गई दो चार्जशीट पेश की है। साथ ही बताया है कि दोनों मामलों में अदालत माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है।

ये मामले आईडीबीआई बैंक और एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से जुड़े 9,000 हजार करोड़ के लोन डिफॉल्ट से संबंधित हैं। मौजूदा कानूनी प्रक्रिया में पीएमएलए के तहत जांच के बाद ही ईडी संपत्ति जब्त कर सकता है। इसमें कई साल लग जाते हैं हैं।

अब तक माल्या की 8,040 करोड़ की संपत्ति अटैच
अब तक एजेंसी माल्या की 8,040 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है। सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण के पे लिए लंदन की एक अदालत में मामला दायर किया है। लंदन की अदालत ने हाल ही में माल्या को बैंको को केस लड़ने पर होने वाला खर्च जल्द देने को कहा है।

ईडी नीरव और मेहुल पर भी मामला दर्ज कराएगी
ईडी इस अध्यादेश के तहत जल्द ही हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराएगी। नीरव-मेहुल पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। फिलहाल दोनों फरार हैं।