20 जून तक भरने हैं GST में 3 रिटर्न, जीएसटी ट्रान-2 रिटर्न 30 जून तक

1096

नई दिल्ली। जीएसटी के अंतर्गत 20 जून तक तीन रिटर्न भरे जाने हैं। कारोबारियों के पास जीएसटीआर-3बी और एनआरआई के पास जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-5ए भरने के लिए तीन दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक मई महीने की जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं की है तो अलर्ट हो जाइए। इसके अलावा जीएसटी ट्रान-2 रिटर्न 30 जून तक जानी है।

20 जून तक फाइल करना होगा जीएसटीआर-3बी
कारोाबरियों और ट्रेडर्स को मई के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न 20 मई तक फाइल करना है। इसमें उन्हें सभी तरह की सेल परचेज की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के साथ किया गया लेन-देन और इससे जुड़े रिवर्स चार्ज की जानकारी देनी होती है।

इसके अलावा इस रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल, अंतर्राज्यीय कारोबार और अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ किया गया बिजनेस, कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों के साथ बिजनेस, टैक्स फ्री वाले प्रोडक्ट की खरीद की जानकारी देनी होती है।

एनआरआई को 20 जून तक भरना है जीएसटीआर-5
जीएसटीआर-5 नॉन-रेजिडेंट (एनआरआई) रजिस्टर्ड डीलर को भरना है। ऐसे एनआरआई जो इंडिया में कुछ दिनों के लिए आते हैं और इंडिया में कारोबार या ट्रेड कर पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं।

इंडिया में अपने कारोबार की डिटेल जीएसटीआर-5 के जरिए देनी है। इन रिटर्न में एनआरआई कारोबारी को अपनी सेल-परचेज की जानकारी देनी है। एनआरआई सर्विस प्रोवाइडर को मई महीने की जीएसटीआर-5ए 20 जून तक भरनी है।

30 जून तक भरा जाएगा ट्रान-2 रिटर्न
काफी सारे डीलर्स जो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर वैट में रजिस्टर नहीं थे उन्हें जीएसटी आने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। इसमें कम टर्नओवर वाले कारोबारी या कपड़ा व्यापारी शामिल क्योंकि पहले कपड़े पर टैक्स नहीं लगता था।

ऐसे अनरजिस्टर्ड डीलर को जीएसटी लागू होने के बाद पुराने यानी 1 जुलाई 2017 से पहले के स्टॉक की डिटेल जानाकारी ट्रान-2 रिटर्न फॉर्म के जरिए 30 जून तक बतानी है।