एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री दुकानों पर वि‍देशी यात्रि‍यों को नहीं देना होगा GST

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नई दिल्ली । इंटरनेशनल फ्लाइट के पैसेंजर्स को भारतीय हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री दुकानों से सामान खरीदने पर जीएसटी नहीं देना होगा। रेवेन्‍यू डि‍पार्टमेंट के अधि‍कारी ने कहा कि‍ जल्‍द ही इस छूट के बारे में स्पष्टीकरण जारी कि‍या जाएगा। इससे पहले अथॉरि‍टी ऑफ एडवांस रूलि‍ंग (एएआर) की दि‍ल्‍ली बेंच ने मार्च में कहा था कि‍ हवाईअड्डों पर ड्यूटी फ्री शॉप्‍स से सामान खरीदने पर जीएसटी लगेगा।

एएआर के फैसले के बाद रेवेन्‍यू डि‍पार्टमेंट को कई जगहों से लेटर मि‍ले, जिसमें पूरे मामले को स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था। इसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारी ने कहा कि‍ डि‍पार्टमेंट का रुख हमेशा साफ रहा है कि हम अपने टैक्‍स को एक्‍सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे में जल्‍द ही इस बारे में स्पष्टीकरण जारी कि‍या जाएगा। जिसमें साफ होगा कि ड्यूटी फ्री शॉप से खरीददारी पर जीएसटी नहीं लगेगा।

पासपोर्ट की कॉपी से मि‍लेगा जीएसटी रिफंड
ड्यूटी फ्री शॉप के संचालकों को इंटरनेशनल पैसेंजर्स से सि‍र्फ पासपोर्ट की कॉपी लेनी होगी, जिन्हें वे सामान बेचते हैं। बाद में दुकानदार अपने माल की खरीद पर चुकाए गए जीएसटी के रिफंड का दावा सरकार से कर पाएंगे।

जीएसटी से पहले भी मि‍लती थी छूट
विशेषज्ञों के अनुसार एडवांस रूलिंग प्राधिकरण (एएआर) के आदेश से कन्‍फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। क्‍योंकि‍ इन दुकानों को जीएसटी से पहले भी केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) से मुक्त रखा गया था। ऐसे में जीएसटी के लागू होने से पहले इन दुकानों से होने वाली बि‍क्री को एक्‍सपोर्ट माना जाता था।

सर्कुलर लाने की तैयारी
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि ड्यूटी फ्री शॉप को वैश्विक स्तर पर कर के बोझ से मुक्त रखा गया है। रजत मोहन ने कहा, जीएसटी पॉलि‍सी वि‍ंग एक सर्कुलर लाने की तैयारी कर रही है। इस सर्कुलर में ऐसी ड्यूटी फ्री दुकानों के बारे में सभी बातों को पूरी तरह स्पष्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस सर्कुलर में भुगतान किए गए टैक्‍स की वापसी की प्रक्रिया को भी समझाया जाएगा।