शपथ पत्र देने पर होगा किसानों का कर्ज माफ

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कोटा । फरवरी में जारी बजट घोषणा के मुताबिक सरकार किसानों का अल्पकालीन फसली ऋण में एक बार कर्ज माफ करेगी। इस योजना का लाभ जनप्रतिनिधियों व सरकारी कर्मचारियों के आश्रित किसानों को नहीं मिलेगा। सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है।
दी कोटा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिन. के प्रबंध निदेशक बलविंदर सिंह गिल ने सर्कुलर के अनुसार बताया कि अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को कर्जमाफी शिविर में आने पर उन्हें शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उन्हें बताना होगा कि वह किसी जनप्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारी का आश्रित नहीं हैं। इसके बाद ही उन्हें योजना में पात्र माना जाएगा।
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
वर्तमान व पूर्व मंत्रिमंडल का सदस्य (भारत व राज्य सरकार), वर्तमान व पूर्व सांसद व विधायक। आयकरदाता कृषक। राज्य व केंद्र सरकार का वेतनभोगी अधिकारी व कर्मचारी। नियमित पेंशनधारक, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी (भारत व राज्य सरकार)। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों में नियुक्त पदाधिकारी जिन्हें कैबिनेट में राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है। राज्य सरकार के किसी आयोग में अध्यक्ष, सदस्य के पद पर नियुक्त।
सभी बैंकों या सार्वजनिक, प्राइवेट, सहकारी बैंक इत्यादि के पदाधिकारी, कार्मिक व पेंशनर्स। राज्य व केंद्रीय स्वायत्तशासी संस्थाओं व सार्वजनिक उपक्रमों में पदाधिकारी, कार्मिक व पेंशनर्स। पंचायतीराज संस्थाओं का कार्मिक। पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद में जिला प्रमुख। सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं का पूर्णकालिक कार्मिक। उक्त सभी व्यक्तियों के आश्रितों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा।