नौकर के नाम से खरीदी 9 संपत्तियां बेनामी घोषित, आयकर विभाग का कब्ज़ा

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जयपुर। नई दिल्ली स्थित अथारिटी (निर्णायक प्राधिकारी, बेनामी संपत्ति के मामले में सुनवाई के लिए गठित अथॉरिटी ) ने एक फैसला देते हुए सांगानेर तहसील गांव – अजयराजपुरा, पटवार हल्का – बीलवा, तहसील – सांगानेर की 9 संपत्तियों की कुल 2.72 हैक्टर जमीन को बेनामी घोषित कर दिया है। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 25 से 30 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रदेश में किसी संपत्ति को बेनामी घोषित करने का यह पहला मामला है।

जुलाई 2016 में आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने एक व्यक्ति के कई प्रतिष्ठानों पर छापे की कार्रवाई की थी। जिसमें विभाग को अघोषित आय के सबूतों के साथ- साथ कुछ ऐसे दस्तावेज भी हाथ लगे थे जिनके अनुसार उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम से सांगानेर तहसील में 9 संपत्तियां खरीद रखी थीं।

इसके बाद आयकर विभाग की बेनामी निषेध ईकाई ने इस मामले में आगे जांच करके इन संपत्तियों को प्राथमिक दृष्टि से बेनामी संपत्तियां मानते हुए फरवरी -2017 में इन्हें प्रोविजनली अटैच किया था । बेनामी संपत्ति एक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत एडज्यूडिकेटिंग अथॉरिटी को इसका रेफरेंस भेजा था।

अब आयकर विभाग इसे कब्जे में लेगा
अग्रवाल फैमिली ने पुराने नौकर के नाम पर खरीदी थी जमीन
जौहरी बाजार, तेलीपाड़ा निवासी, अग्रवाल फैमिली ने अपने पुराने नौकरी रामफूल मीणा के नाम के नाम से 9 संपत्तियां खरीदी थी। इसके बाद आयकर विभाग ने अटैचमेंट की कार्रवाई की थी। अब आयकर विभाग इस भूमि पर कब्जा लेगा।