जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-6 फाइल करने के बचे हैं 2 दिन

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नई दिल्ली। जीएसटी के तहत दो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ गई है। 31 मई तक आपको जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-6 फाइल करना है। जीएसटीआर-1 उन कारोबारियों को फाइल करना है जिनके बिजनेस का मंथली टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

इसके अलावा इन्पुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले कारोबारियों को जीएसटीआर-6 रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसकी भी लास्ट डेट 31 मई 2018 है। जीएसटी पोर्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम जिस तरह लगातार आती रहती है उसे देखते हुए आपको जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करना चाहिए। नहीं तो बाद में लेट पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

31 मई तक जाएगी जीएसटीआर-1
जिन कारोबारियों का टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है और जिन्होंने मंथली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चुना है उन्हें 31 मई तक जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करनी है। ये मंथली रिटर्न है जिसमें वह अपनी सेल परचेज की जानकारी देते हैं।

31मई तक जाएगी जीएसटीआर-6
जुलाई 2017 से अप्रैल 2018 तक की जीएसटीआर-6 रिटर्न कारोबारियों को 31 मई तक फाइल करनी है। जीएसटीआर-6 इन्पुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भरनी है जिसमें उन्हें मिलने वाले इन्पुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी देनी होगी।

यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न
कारोबारी और ट्रेडर्स इस लिंक https://www.gst.gov.in/download/returns पर क्लिक करके जीएसटी रिटर्न फॉर्म और ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह की जिप फाइल है जिसमें रिटर्न फॉर्मेट से लेकर इन्वॉयस की ऐक्सल शीट भी है।

जीएसटीआर-1 में देनी होगी ये जानकारी
– जीएसटीआर-1 में सप्लायर को आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरनी है।
– पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर
– जीएसटीआर-1 सभी कारोबारियों को अपने डीलर को इन्पुट क्रेडिट पास करने पहला स्टेप है।
– जीएसटीआर-1 सभी रजिस्टर्ड कारोबारियों को भरना है।
– जीएसटीआर-1 वैसे ज्यादातर सभी कारोबारियों को भरना है। लेकिन ये रिटर्न ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, इन्पुट सर्विस डिस्ट्रीब्युटर, कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड डीलर्स, नॉन रेजिडंट डीलर्स और टैक्स डिडक्टर्स को जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करना है।

ऑफलाइन टूल की जिप फाइल में मिलेंगी ये डिटेल्स
– जीएसटी ऑफलाइन टूल
– सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल्स
– जीएसटीआर-1 ऐक्सल वर्कबुक टेम्पलेट
– यूजर मैनुअल
– टैक्सपेयर्स के सवालों के जवाब भी इसमें हैं।
– टैक्सपेयर्स को जीएसटी ऑफलाइन टूल पर डबल क्लिक कर अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड करना होगा।

जीएसटी के पोर्टल पर ऐसे अपलोड होगी रिटर्न
टैक्सपेयर्स को https://www.gst.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें। सर्विस के नीचे ‘रिटर्न’ का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करें। सिस्टम आपसे आपका यूजर नाम और पासवर्ड मांगेगा। इसमें आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड भरें। अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न को अपलोड कर दें।

जीएसटी के पोर्टल पर ऐसे अपलोड होगी रिटर्न
– जीएसटी ऑफलाइन टूल
– सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल्स
– जीएसटीआर-1 ऐक्सल वर्कबुक टेम्पलेट
– यूजर मैनुअल
– टैक्सपेयर्स के सवालों के जवाब भी इसमें हैं।
– टैक्सपेयर्स को जीएसटी ऑफलाइन टूल पर डबल क्लिक कर अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड करना होगा।

जीएसटी के पोर्टल पर ऐसे अपलोड होगी रिटर्न
टैक्सपेयर्स को https://www.gst.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें। सर्विस के नीचे ‘रिटर्न’ का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करें। सिस्टम आपसे आपका यूजर नाम और पासवर्ड मांगेगा। इसमें आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड भरें। अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न को अपलोड कर दें।