GST : 20 लाख तक के कारोबार पर टैक्स नहीं लगेगा

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कोटा । प्रस्तावित जीएसटी में छोटे व्यापारियों के लिए 20 लाख रुपये तक के व्यवसाय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी लाभदायक होगा। यह जानकारी रविवार को कॅरिअर प्वाइंट ऑडिटोरियम में  जीएसटी पर आयोजित टॉक शो में दी गई। जिसका आयोजन कॅरिअर प्वाइंट स्कूल आॅफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के विद्यार्थियों द्वारा किया गया था। ।

इसमें मुख्य वक्ता केन्द्रीय एक्ससाइज एवं सर्विस टैक्स उपायुक्त  नरेश बुंदेल,  वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त नरेन्द्र कुमार गुप्ता  ने जीएसटी के बारे जानकारी दी। बुंदेल ने कहा कि हर व्यापारी को जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही व्यापारी इस नई कर प्रणाली का लाभ उठा पाएंगें। 

सहायक वाणिज्यिक अधिकारी अनुपम शर्मा ने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए 20 लाख रुपये तक के व्यवसाय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।  यह सीमा इस साल से 1 करोड़ रुपए तक की जा सकती है।  इसका निर्णय 19 एवं 20 मई को होने वाली जीएसटी कमेटी की मीटिंग में लिया जाएगा।

वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त नरेन्द्र गुप्ता ने बताया कि  इस कर से प्राप्त धन से ही देश का विकास होता है। देश में कर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लिया जाता हैं, लेकिन जीएसटी में अलग अलग कर नहीं वसूला जाएगा। इस समय जीएसटी में प्रस्तावित कर की दर 5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत हो सकती।