GSTR 3B और GSTR-5 फाइल करने के 4 दिन बाकी

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नई दिल्ली। कारोबारियों के पास जीएसटीआर-3बी और एनआरआई के पास जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-5ए भरने के लिए चार दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक मई की जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं की है तो अलर्ट हो जाइए। जीएसटी काउंसिल ने अपनी मीटिंग में जीएसटीआर-3बी को तब तक के लिए जारी रखने के लिए कहा है जब तक सिंगल रिटर्न फॉर्म फाइनल नहीं हो पाता। इसके अलावा 1.50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर-1 रिटर्न 31 मई तक फाइल करनी है।

20 मई तक फाइल करनी होगी जीएसटीआर-3बी
कारोाबरियों और ट्रेडर्स को अप्रैल की जीएसटीआर-3बी रिटर्न 20 मई तक फाइल करनी है। इसमें उन्हें सभी तरह की सेल परचेज की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के साथ किया गया लेन-देन जिसमें आपको रिवर्स चार्ज की जानकारी देनी होती है।

इसके अलावा इस रिटर्न में इन्पुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल, अंतर्राज्यीय कारोबर और अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ किया गया बिजनेस, कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों के साथ बिजनेस, टैक्स फ्री वाले प्रोडक्ट की खरीद की जानकारी देनी होती है।

एनआरआई को 20 मई तक भरनी है जीएसटीआर-5
जीएसटीआर-5 नॉन-रेजिडेंट (एनआरआई) रजिस्टर्ड डीलर को भरनी है। ऐसे एनआरआई जो इंडिया में कुछ दिनों के लिए आते हैं और इंडिया में कारोबार या ट्रेड कर पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें अपने इंडिया में किए कारोबार की डिटेल जीएसटीआर-5 के जरिए देनी है। इन रिटर्न में एनआरआई कारोबारी को अपनी सेल-परचेज की जानकारी देनी है। एनआरआई सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटीआर-5ए 20 मई तक भरनी है।

31मई तक जाएगी जीएसटीआर-1
जिन कारोबारियों का टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है उन्हें अप्रैल महीने की जीएसटीआर-1 रिटर्न 31 मई तक फाइल करनी है। ये 1.50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों की मंथली रिटर्न है जिसमें वह अपनी सेल परचेज की जानकारी देते हैं।