आयकर विभाग ने जारी किया ITR-2 फार्म

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नई दिल्‍ली। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-2 लॉन्‍च किया है, जो असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए तीसरा रिटर्न फार्म है। यह फॉर्म ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर है। यह रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

इन्‍हें भरना होगा यह फॉर्म
यह आर्इटीआर-2 का इस्तेमाल किसी इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) द्वारा किया जाता है, जिनके पास व्यापार या प्रोफेशन के गेन्‍स और प्रॉफिट से इनकम के अलावा किसी अन्‍य सोर्स से आय होती है।

जल्‍द लॉन्‍च होंगे दूसरे आईटीआर
इसके साथ विभाग ने कुल तीन आयकर रिटर्न (आईटीआर) को एक्टिवेट किया है, जिसमें आईटीआर -1 या सहज और आईटीआर -4 शामिल हैं, जो ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 10 मई को एक्टिवेट किए गए थे। सीबीडीटी ने ने आज एक एडवाइजरी में कहा कि अन्य आईटीआर जल्द ही उपलब्ध होंगे।”फॉर्म विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध कराए गए हैं।

तर्कसंगत करने का दावा
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), जो कि कर विभाग के लिए नीति तैयार करता है, ने कहा था कि कुछ क्षेत्रों को नवीनतम रूपों में “तर्कसंगत” किया गया है और पिछले वर्ष की तुलना में आईटीआर दर्ज करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है । टैक्‍स पेयर्स की कुछ कैटेगिरी को छोड़कर सभी सात आईटीआर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाएंगे।