जीएसटीआर-1, फाइल करने के लिए बचे हैं 4 दिन

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नई दिल्ली। कारोबारियों के पास मार्च की जीएसटीआर-1 भरने के लिए चार दिन बचे हैं। वह कारोबारी जिनका मंथली टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है और वह मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उन्हें 10 मई तक मार्च की जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपने अभी तक मार्च की जीएसटीआर-1 फाइल नहीं की है तो अलर्ट हो जाइए और उसे जल्द से जल्दी फाइल कर दें।

10 मई तक जाएगी जीएसटीआर-1
जिन कारोबारियों का टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है और जिन्होंने मंथली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चुना है उन्हें 10 मई तक जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करनी है। ये मंथली रिटर्न है जिसमें वह अपनी सेल परचेज की जानकारी देते हैं। ये रिटर्न मंथली रेगुलर है।

यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीआर-1
कारोबारी और ट्रेडर्स इस लिंक https://www.gst.gov.in/download/returns पर क्लिक करके जीएसटीआर-1 रिटर्न फॉर्म और ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह की जिप फाइल है जिसमें रिटर्न फॉर्मेट से लेकर इन्वॉयस की ऐक्सल शीट भी है।

जीएसटीआर-1 में देनी होगी ये जानकारी
– जीएसटीआर-1 में सप्लायर को आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरनी है।
– पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर
– जीएसटीआर-1 सभी कारोबारियों को अपने डीलर को इन्पुट क्रेडिट पास करने पहला स्टेप है।
– जीएसटीआर-1 सभी रजिस्टर्ड कारोबारियों को भरना है।
– जीएसटीआर-1 वैसे ज्यादातर सभी कारोबारियों को भरना है। लेकिन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, इन्पुट सर्विस डिस्ट्रीब्युटर, कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड डीलर्स, नॉन रेजिडंट डीलर्स और टैक्स डिडक्टर्स को जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करना है।

ऑफलाइन टूल की जिप फाइल में मिलेंगी ये डिटेल्स
– जीएसटी ऑफलाइन टूल
– सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल्स
– जीएसटीआर-1 ऐक्सल वर्कबुक टेम्पलेट
– यूजर मैनुअल
– टैक्सपेयर्स के सवालों के जवाब भी इसमें हैं।
– टैक्सपेयर्स को जीएसटी ऑफलाइन टूल पर डबल क्लिक कर अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड करना होगा।

जीएसटी के पोर्टल पर ऐसे अपलोड होगी रिटर्न
टैक्सपेयर्स को https://www.gst.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें। सर्विस के नीचे ‘रिटर्न’ का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करें। सिस्टम आपसे आपका यूजर नाम और पासवर्ड मांगेगा। इसमें आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड भरें। अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न को अपलोड कर दें।