वायदा कारोबार का समय बढ़ाने पर सेबी की मुहर, नया नियम अक्टूबर से

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नई दिल्ली । पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आज शेयर बाजार के वायदा कारोबार (इक्विटी डेरिवेटिव्स) सेग्मेंट में ट्रेडिंग की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब नई समय सीमा सुबह 9 बजे से रात 11 बजकर 55 मिनट तक होगी। नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। यह कदम एक ही एक्सचेंज पर स्टॉक और कमोडिटीज ट्रेडिंग के एकीकरण में सक्षम बनाने के सेबी के प्रयासों का हिस्सा है।

सेबी की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया, “इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में अपने ट्रेडिंग घंटे निर्धारित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, यह समय सीमा दिन के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजकर 55 मिनट तक होगी।”

यह कमोडिटी डेरिवेटिव्स के ट्रेडिंग घंटों की तर्ज पर ही होगा जिसमें ट्रेडिंग की समय सीमा दिन के 10 बजे से रात के 11 बजकर 55 मिनट तक निर्धारित है। यह अनुमति स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों के अधीन है, जो जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आधारभूत संरचना के अनुरूप बुनियादी ढांचे में हैं।

अगर यदि स्टॉक एक्सचेंज मौजूदा कारोबारी घंटों से परे व्यापार समय बढ़ाने की योजना बनाते हैं तो सर्कुलर के अनुसार उन्हें सेबी से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक्सचेंज को एक विस्तृत प्रस्ताव भी सौंपने की जरूरत होगी जिसमें जोखिम प्रबंधन, निपटान प्रक्रिया, पदों की निगरानी, जनशक्ति की उपलब्धता, सिस्टम क्षमता और निगरानी प्रणाली शामिल है। सेबी के मुताबिक यह नया नियम एक अक्टूबर 2018 से लागू होना है।