ट्रैन में बिना टिकट होने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा

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नई दिल्ली। जो लोग कई बार ट्रैन छूटने के डर से जल्दबाजी में कई बार टिकट नहीं ले पाते, ऐसे में उन्हें ट्रैन में जुर्माने का डर रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और भले ही आप टिकट ना ले पाएं हों तो भी आपको ट्रैन में जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा।

रेलवे ने ऐसे यात्रियों को सुविधा देने के लिए एक आसान उपाय खोज निकाला है। दरअसल रेलवे ने एक नई सेवा शुरू की है जिसके चलते अब यात्रियों को ट्रैन का टिकट मिल सकेगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो टिकट नहीं लो पाए हैं साथ ही वो लोग भी नहीं बच पाएंगे जो जान बुझकर टिकट नहीं लेते हैं।

ऐसे मिलेगा टिकट

इसके लिए आपको ट्रैन से उतरने की जरूरत नहीं है और न ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। यात्री ट्रैन में टीटीई से संपर्क कर टिकट ले सकेंगे। आपको टीटीई को बताना होगा कि किस कारण से आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। रेलवे की हैंड हेल्ड मशीन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के सर्वर से कनेक्ट होगी।

खाली बर्थ की जानकारी भी 

जैसे ही यात्री टिकट मांगेगा, मशीन में नाम और जगह डालते ही टिकट निकल आयेगी। मशीन की मदद से ट्रेन में खाली बर्थों की जानकारी भी आसानी से मिलेगी।वेटिंग क्लीयर होने पर भी ट्रैन में खाली बर्थ की जानकारी हैंड हेल्ड मशीन में उपलब्ध होगी। यदि किसी यात्री की वेटिंग क्लीयर नहीं हुई है, तो वह टीटीई के पास जाकर अपनी टिकट दिखाकर खाली सीट की जानकारी लेकर उसे कन्फर्म करा सकता है।

टीटीई देगा टिकट 

टीटीई आपको टिकट काटकर देगा। टीटीई संबंधित यात्री से तय किराये के साथ ही 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क लेकर हैंड हेल्ड मशीन से टिकट निकालकर देगा।फिलहाल आरक्षित टिकट देने की यह सुविधा केवल सुपरफास्ट ट्रेनों में शुरू हुई है, जो कि बाद में व्यापक पैमाने पर अन्य ट्रेनों में भी जारी की जा सकती है। –