RBI ने आडीबीआई बैंक पर लगाया 3 करोड़ रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली। आईडीबीआई बैंक ने आज बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने उस पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना इनकम रेकग्निशन ऐंड ऐसेट क्लासिफिकेशन (आईआरएसी) नियमों का पालन नहीं करने के लिए लगाया है।

आईडीबीआई बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को बताया, ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकम रेकग्निशन ऐंड ऐसेट क्लासिफिकेशन नियमों को लेकर अपनी ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर 10 अप्रैल 2018 के अपने पत्र में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बैंक पर 30 मिलियन (3 करोड़) रुपये का जुर्माना लगाया है।’ बैंक ने बीएसई को बताया कि इस जुर्माने का बैंक की आर्थिक सेहत पर पर कोई असर नहीं होगा।

गौरतलब है कि पिछले महीने नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) कैलकुलेशन में गड़बड़ी का दोषी पाए जाने पर आरबीआई ने ऐक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी जबकि दिसंबर महीने में इंडसइंड बैंक पर भी इतनी ही रकम का जुर्माना लगाया गया था।

इंडसइंड पर पेनल्टी को लेकर आरबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि नॉन परफॉर्मिंग लोन और नॉन फंड आधारित लिमिट पर केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन पाए जाने के बाद यह पेनल्टी लगाई गई है।

आरबीआई ने एक अलग मामले में पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। नो योर कस्टमर (KYC) नॉर्म्स की अनदेखी की वजह से बैंक पर यह पेनल्टी लगाई गई थी। इंडियन ओवरसीज बैंक की एक ब्रांच में फर्जीवाड़े के एक मामले की जांच में इस गलती का पता चला था।