सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं तो सोमवार को HC जाने की तैयारी में सलमान

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जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में पिछले दो दिन से जेल में बंद बॉलिवुड ऐक्टर सलमान खान की जमानत याचिका पर शनिवार को दोबारा सुनवाई होनी है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सलमान को शनिवार को जमानत मिल जाएगी।

सलमान के वकीलों ने किसी भी कारण से जमानत नहीं मिलने की स्थिति में आगे की तैयारी भी कर ली है। उधर, शनिवार को सलमान की जमानत याचिका पर फैसला करने वाले सेशंस कोर्ट के जज रविंद्र कुमार का राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है।

वकील महेश बोरा के मुताबिक अगर शनिवार को सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो सलमान सोमवार को हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि शनिवार को सलमान को सेशंस कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी।

बता दें कि अक्टूबर 1998 में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार को सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने सलमान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद से सलमान जेल में बंद हैं।

सलमान के वकील महेश बोरा ने कहा, ‘पूरी उम्मीद है कि सलमान को सेशंस कोर्ट से ही राहत मिल जाएगी। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सिर्फ एक गवाह के आधार पर जिस तरह से सलमान को दोषी ठहराया गया है, उसमें कई कमियां हैं और ऐसे में पूरी उम्मीद है कि हम जमानत ले पाएंगे।’ वहीं सरकारी वकील पोकर राम विश्नोई का कहना है कि सलमान के खिलाफ मजबूत साक्ष्य हैं और उन्हें इस तरह से जमानत पर नहीं छोड़ना चाहिए।

बता दें कि शुक्रवार को तमाम दलीलों के बाद भी सलमान के वकील उन्हें जोधपुर सेशंस कोर्ट से जमानत दिलाने में नाकाम रहे। सलमान की जमानत टलवाने में विरोधी पक्ष के वकीलों की सीजेएम कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाने की दलील का अहम रोल रहा।

शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले माना जा रहा था कि सलमान को जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल, इसके प्राथमिक कारणों में सबसे अहम वजह यह मानी जा रही थी कि दो दशक से चल रहे इस मामले में सलमान को ट्रायल के दौरान जब भी समन जारी किया गया, वह हाजिर हुए।

ऐसे में समझा जा रहा था कि कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के आधार पर सलमान को आसानी से बेल मिल सकती है। ऐसे में साफ है कि अगर शनिवार को सलमान को सेशन्स कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई तो उन्हें सोमवार तक का इंतजार करना होगा जब वह हाई कोर्ट में इसके लिए अपील करेंगे।