40 लाख का इनकम टैक्स नहीं चुकाने वाले व्यापारी को जेल भेजा

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कोटा। आयकर विभाग ने एक व्यापारी को 40 लाख रुपए का बकाया टैक्स नहीं चुकाने पर पुलिस की मदद से गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया। आयकर विभाग का कहना है कि जब तक व्यापारी टैक्स नहीं चुकाएगा तब तक जेल में ही रहेगा। व्यापारी पर 2008-09 का टैक्स बकाया है।

उसके बाद वे और उसके परिवार के सदस्य नाम बदलकर बिजनेस करते रहे। उसके दो पुत्रों द्वारा भी दवाइयों का व्यापार विभिन्न नामों से किया जा रहा था। प्रधान आयकर आयुक्त के अनुसार इस करदाता को विभाग ने बकाया आयकर जमा कराने के लिए कई बार नोटिस दिए तथा गिरफ्तार करने से पूर्व करदाता को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके बावजूद करदाता ने जानबूझकर कर जमा नहीं कराया।

इस करदाता के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 का टैक्स बकाया चल रहा है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत करदाता को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। कानूनी प्रावधानों के तहत जब तक करदाता बकाया टैक्स जमा नहीं कराता, उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। बकाया मांग जमा कराने पर विभाग उसे जेल से रिहा करा देगा। विभाग परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है।

डॉक्टरों के पास मिली 1.90 करोड़ की अघोषित आय
इनकम टैक्स सर्वे में शहर के 2 नामी डॉक्टरों के पास 1.90 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा हुआ। दोनों से 1.40 करोड़ का टैक्स वसूला गया। सूत्रों के अनुसार तलवंडी में अस्पताल संचालक और दादाबाड़ी में एक फिजीशियन के यहां मंगलवार देर रात तक सर्वे चला।

 होटल व प्रॉपर्टी व्यवसायी के यहां सर्वे : आयकर विभाग की टीम ने बुधवार दोपहर बाद कुन्हाड़ी में होटल व प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक व्यवसायी के यहां सर्वे की कार्रवाई शुरू की। टीम रात तक उनके घर व ऑफिस में दस्तावेजों की जांच कर रही थी।