सरकार ने ई-वे बिल नॉर्म्स किए सरल; ई-कॉमर्स और कूरियर को फायदा

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नई दिल्‍ली। सरकार ने ई-वे बिल के कई नॉर्म्स सरल करते हुए छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। उनके लिए ई-वेल बिल से छूट के दायरे को 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। इसके लिए अलावा ई-कॉमर्स, एफएमसीजी और कूरियर कंपनियों की भी राहत दी हैं।

नोटिफिकेशन जारी
सरकार ने बृहस्‍पतिवार को ई-वे बिल में बदलाव कर नोटिफाई कर दिया है, जिसमें सामान भेजने के लिए जारी होने वाली इलेक्‍ट्रॉनिक रसीद बनाने के लिए जॉब-वर्कर्स की नियुक्ति की भी इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि एक अप्रैल से 50 हजार रुपए से अधिक का सामान दूसरे राज्‍य में भेजने पर इलेक्‍ट्रॉनिक वे यानी ई-वे बिल को जरूरी कर दिया गया है।

एफएमसीजी को फायदा
नए नियम से एफएमसीजी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ई-वे बिल बनाते वक्‍त केवल टैक्‍सेबल सप्‍लाई की कीमत को ही मानने की इजाजत दे दी है। बेशक वह सामान छूट वाला हो या टैक्‍सेबल गुड्स की सप्‍लाई की जा रही हो।
इसका मतलब यह है कि यदि एक ट्रक पर ऐसे फूड प्रोडक्‍ट्स जिन पर जीएसटी लगता है और दूसरे आइटम जैसे दूध पर टैक्‍स नहीं लगता है, ले जाए जा रहे हैं तो केवल फूड प्रोडक्‍ट्स की कीमत को ही ई-वे बिल में मेंशन किया जाएगा।

50 किमी तक भेजें सामान
इसके अलावा, छोटे बिजनेस करने वालों को भी राहत दी गई है, जो एक ही राज्‍य में सामान 50 किलोमीटर के दायरे में इधर से उधर भेजते हैं, उन्‍हें व्‍हीकल की डिटेल नहीं देनी होगी। अब तक यह छूट केवल 10 किलोमीटर तक की थी।

इन्‍हें होगा फायदा
टैक्‍स कसंलटैंसी फर्म पीडब्‍ल्‍यूसी ने कहा कि सरकार के इस कदम से कोरियर, ई-कॉमर्स कंपनी आदि को बड़ी राहत मिली है। उनका पेपर वर्क काफी कम हो जाएगा। सरकार को इंटर-स्‍टेट कंसाइनमेंट भेजने पर भी यह छूट देनी चाहिए।

आधी रात तक वैलिड रहेगा बिल
नए नियम में कहा गया है कि ई-वे बिल की वेलिडिटी उस दिन आधी रात तक ही रहेगी, जो पहले 24 घंटे तक की थी। यानी कि यदि ई-वे बिल 8 मार्च को शाम तीन बजे 100 किलोमीटर के लिए कटा है तो मार्च 9 की आधी रात तक यह बिल वेलिड रहेगा।