NEET के लिए जरूरी नहीं आधार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए आधार नंबर जरूरी होने की वजह से छात्र परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET की परीक्षा के आवेदन के लिए आधार जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीएसई को आदेश देते हुए कहा कि वह इस परीक्षा के लिए आधार नंबर को अनिवार्य न बनाए।

मुख्य न्यायाधीश की दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में में जानकारी अप्लोड करें, ताकि छात्रों को परेशानी न हो। इससे पहले सुनवाई के दौरान, यूआईडीएआई ने सुप्रीम से कहा था कि उसने सीबीएसई को यह नहीं कहा है कि वह मेडिकल के छात्रों से आधार नंबर की मांग करे।

बता दें कि इस महीने ही सीबीएसई ने NEET की परीक्षा में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि वह बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दे ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न आए। अभी आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।