NEET 2018: CBSE के आयु सीमा और योग्यता संबंधी आदेश पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट ( NEET – National Eligibility cum Entrance Test ) के लिए अधिकतम आयु सीमा और योग्यता संबंधी अन्य नियमों से जुड़ी सीबीएसई की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। देश भर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में संचालित एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में इस परीक्षा के जरिए दाखिला होता है।

सीबीएसई ने अपनी ताजा अधिसूचना में नीट-2018 में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की है। आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है।

इसके अलावा ऐसे जिन्होंने ओपन स्कूलिंग या प्राइवेट मोड से पढ़ाई की है, जिन्होंने बायोलॉजी एक एडिश्नल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा, या फिर वो छात्र जिन्होंने 11वीं व 12वीं परीक्षा पास करने में दो से अधिक वर्ष लगाए, वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते।  अंतरिम आदेश देते वक्त कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को आवेदन जमा कराने की अनुमति देने का मतलब यह नहीं है कि वह अब प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे छात्र जिन्होंने ओपन स्कूल या प्राइवेड मोड से पढ़ाई की है, आवेदन करने के लिए उनके बोर्ड का मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि उसका अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल, 2018 तक जारी रहेगा।

इस साल 6 मई को नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 8 फरवरी को शुरू हुई और यह 9 मार्च तक चलेगी। 10 मार्च दोपहर साढ़े 11 बजे तक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा।
150 शहरों में होगा NEET परीक्षा का आयोजन

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने मंगलवार को कहा कि आयोजन स्थलों पर छात्रों की पहुंच आसान बनाने के लिए इस साल 107 के मुकाबले 150 सीटों पर नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि नीट 2018 की परीक्षा के लिए 43 नए केन्दों को मंजूरी दी गई है।

पहली बार 150 शहरों में नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2017 में 107 शहरों में नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। मंत्री ने कहा कि जिस किसी भी शहर में 4,000 और उससे अधिक छात्रों ने आवेदन किया था और 2017 में जिन शहरों में परीक्षा केन्द्र नहीं था उन सब जगहों पर नीट 2018 परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र बनाया जाएगा।