गूगल पर 136 करोड़ का जुर्माना, गलत तरीके अपनाने का आरोप

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नई दिल्‍ली। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्च इंजन गूगल पर 136 करोड़ रुपए फाइन लगाया है। गूगल पर भारतीय ऑनलाइन सर्च मार्केट में गलत तरीके से करोबार करने का आरोप लगा था। गूगल के खिलाफ यह मामला 2012 में दर्ज कराया गया था। दुनिया में ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब गूगल पर फाइन लगा हो।

गूगल परआरोप है कि उसने सर्च इंजन बाजार में अपनी डॉमिनेट पो‍जीशन का गलत फायदा उठाया। इसी के चलते गूगल पर 135.86 करोड़ रुपए की पेनाल्‍टी लगाई गई है। सीसीआई के अनुसार यह पेनाल्‍टी गूगल के वर्ष 2013, 2014 और 2015 के विभिन्‍न सेगमेंट में औसत कारोबार की 5 फीसदी है। सीसीआई को गूगल ने पेनाल्‍टी पर विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन सीसीआई ने इस मामले में पेनाल्‍टी लगाना उचित समझा।

मैट्रीमोनियम डॉट काम ने की थी शिकायत
गूगल के खिलाफ यह शिकायत मैट्रीमोनियम डॉट काम एंड कंज्‍यूमर यूनिटी एंड ट्रस्‍ट सोसाइटी ने की थी। 2012 में इस मामले में Google LLC, Google इंडिया और Google आयरलेंड को पार्टी बनाया गया था।