भंसाली के खिलाफ एफआईआर ख़ारिज, पद्मावत राजस्थान में होगी रिलीज

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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट से संजय लीला भंसाली को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने फिल्म पद्मावत के निर्माण के दौरान पिछले वर्ष फरवरी माह में डीडवाना में वीरेन्द्र सिंह व एक अन्य की ओर से संजय लीला भंसाली, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण व रणवीरसिंह के खिलाफ इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने एवं धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसे आरोप लगाते हुए दर्ज करवाई गई एफआईआर क्वैश कर दी है।

कोर्ट ने कहा कि राजस्थान में कोई इस फिल्म को प्रदर्शित करना चाहे तो कर सकता है। सुरक्षा मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि इस एफआईआर पर भंसाली की ओर से हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत विविध आपराधिक याचिका दायर करते हुए इस एफआईआर को गलत बताते हुए उसे क्वैश करने की गुहार लगाई थी।

हालांकि याचिका की आरंभिक सुनवाई में ही कोर्ट ने एफआईआर के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब इसकी अंतिम सुनवाई के चलते कोर्ट ने भंसाली के अधिवक्ताओं से फिल्म के स्क्रीनिंग किए जाने के निर्देश दिए थे। जस्टिस मेहता ने सोमवार रात फिल्म देखी थी।

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मेहता भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि फिल्म में राजस्थान के इतिहास को लेकर शौर्य और शान को ही प्रदर्शित किया गया है। इसे सेंसर बोर्ड भी हरी झंडी दे चुका है। राजस्थान में सिनेमाघरों में कोई इसे प्रदर्शित करना चाहे तो कर सकता है। सरकार इसे प्रोटेक्ट करें। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार रात शहर के आईनोक्स सिनेमा हॉल में भारी पुलिस जाप्ते के बीच फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई थी। इस दौरान करीब छह घंटे तक दो सौ से अधिक पुलिस के जवानों ने मॉल को घेरे रखा। जस्टिस मेहता के साथ सिनेमा हॉल में कोर्ट मास्टर रामनिवास सोनी, पीएस टीकम दैया, तरुण गौड़ व अर्दली मांगीलाल सहित गनमैन इस स्क्रीनिंग में शामिल रहे।