GST का शिकायत फॉर्म अब आसान बनेगा

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नई दिल्ली। फाइनैंस मिनिस्ट्री उस फॉर्म को आसान बना रही है, जिसे जीएसटी लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को मुनाफाखोरी में शामिल लोगों के खिलाफ शिकायत करते समय भरना होता है। मिनिस्ट्री इस फॉर्म को ज्यादा आसान और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना चाहती है।

बता दें कि 1 जुलाई से जीएसटी के लागू होने के बाद से टैक्स रेट में कमी का लाभ न मिलने के कारण उपभोक्ताओं ने स्टैंडिंग कमिटी और स्क्रीनिंग कमिटी के सामने 170 शिकायतें दर्ज कराई हैं।

मुनाफाखोरी की शिकायत करने वाले फॉर्म में सिंगल पेज डॉक्युमेंट है। इसमें 44 कॉलम हैं और इनमें से आधे कॉलम को भरना अनिवार्य होता है। एक अधिकारी ने बताया कि स्टैंडिंग कमिटी फॉर्म के जटिल होने की कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद इसे आसान बनाया जा रहा है।