अब सब्सिडी का बैंक खाता बदलने के लिए ग्राहक की अनुमति जरूरी

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नई दिल्ली । उपभोक्ता की सब्सिडी की राशि वाला बैंक खाता बदलने के लिए बैंकों को अनिवार्य रूप से उसकी अनुमति लेनी होगी। यह निर्देश भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने बैंकों को दिये हैं। बिना जानकारी के सब्सिडी दूसरे बैंक खाते में जमा होने की शिकायतें आने के बाद यह व्यवस्था की गई है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के अंतर्गत रसोई गैस समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में जाती है। हाल में बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं कि लोगों की जानकारी के बिना उनकी सब्सिडी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के पेमेंट बैंक में खोले गये खाते में पहुंच रही है।

ज्यादातर शिकायतें एलपीजी की सब्सिडी से जुड़ी हैं। टेलीकॉम कंपनी पर यह भी आरोप है कि उसने आधार-सिम वेरीफिकेशन कराने वाले कई ग्राहकों से बिना अनुमति के पेमेंट बैंक में उनके खाते खोल दिए। सब्सिडी ट्रांसफर की व्यवस्था के तहत ग्राहक के आधार से सत्यापित होने वाले नवीनतम बैंक खाते में सब्सिडी स्वत: जमा होने लगती है।

इसका परिणाम यह हुआ कि कई ग्राहकों की जानकारी के बिना ही उनके एयरटेल पेमेंट बैंक खाते में सब्सिडी जाने लगी। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए यूआइडीएआइ ने शनिवार को एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक का आधार वेरीफिकेशन लाइसेंस निलंबित कर दिया था।

पेट्रोलियम कंपनियों ने भी एयरटेल से लोगों की सब्सिडी के रूप में पहुंची राशि वापस करने को कहा है, जिस पर उसने सहमति जताई है। आगे इस तरह की अनियमितताओं से बचने के लिए ही प्राधिकरण ने ताजा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, सब्सिडी वाला खाता बदलने के 24 घंटे के भीतर ग्राहक को एसएमएस और ईमेल भेजकर सूचित किया जाएगा।

इसमें ग्राहक को पुराने बैंक खाते में ही सब्सिडी जारी रखने का भी विकल्प मिलेगा। प्राधिकरण ने सब्सिडी ट्रांसफर की व्यवस्था संभालने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) को भी सावधानी बरतने को कहा है।

यूआइडीएआइ ने कहा है कि एनपीसीआइ सब्सिडी वाले बैंक खाते बदलने के आवेदन को तभी स्वीकार करे, जब आवेदन में खाताधारक के वर्तमान खाते का जिक्र हो। साथ ही, यह भी सुनिश्चित हो कि इसके लिए जरूरी अनुमति ली गई है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में एनपीसीआइ को ऐसे आवेदन खारिज करने को कहा गया है।

एयरटेल ने भरा 2.5 करोड़ जुर्माना
बिना बताए पेमेंट बैंक में लोगों का खाता खोलने के मामले में एयरटेल ने यूआइडीएआइ के समक्ष 2.5 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना जमा कराया है। कंपनी ने एलपीजी सब्सिडी के रूप में 31 लाख ग्राहकों के पेमेंट बैंक खाते में पहुंची 190 करोड़ रुपये की राशि भी 24 घंटे भीतर लौटाने की बात कही है।

एयरटेल ने बताया है कि सब्सिडी की राशि डीबीटी से जुड़े ग्राहकों के पुराने खाते में भेजी जा रही है। कंपनी ग्राहकों को सब्सिडी के लिए पुन: पुराना खाता जोड़े जाने की सूचना भी देगी।