सीबीडीटी ने दिये संशोधित आयकर रिटर्न की जांच के निर्देश

1011

नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर अधिकारियों को ऐसे मामलों की तह तक जाने को कहा है जिसमें किसी करदाता ने नोटबंदी के बाद संशोधित आयकर रिटर्न दायर किया हो। बोर्ड ने काला धन से संबंध पाये जाने पर इन मामलों में अधिक कर लगाने के भी निर्देश दिये हैं।

बोर्ड ने विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को 24 नवंबर को दो पन्नों का दिशानिर्देश जारी किया था। उसमें बोर्ड ने संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों वाले मामलों की जांच करने के तरीकों को स्पष्ट किया था। उसने कहा, जांच में पायी गयी बेहिसाब आय आयकर अधिनियम के तहत अधिक दर पर कर लगाने योग्य है।

 दिशानिर्देश में कर अधिकारियों को विस्तृत बिक्री दावों को पूर्ववर्ती मूल्यवर्धित कर रिटर्न के साथ मिलान करने के लिए भी कहा गया है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा, सीबीडीटी के दिशानिर्देश के पीछे यह विचार रहा है कि संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न दायर करने की कानूनी सुविधा का दुरुपयोग न हो और नोटबंदी के बाद कालाधन को सफेद धन दिखाने में इसका इस्तेमाल न हो।